उत्तराखंड ग्रामीण बैंक में करोड़ों के घोटाले पर सीबीआई कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला, पूर्व शाखा प्रबंधक समेत 12 लोगों को जेल-भारी जुर्माने की सजा
देहरादून: सीबीआई की विशेष अदालत ने मंगलवार को उधम सिंह नगर जिले में हुए बहुचर्चित बैंक धोखाधड़ी मामले में अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की बाजपुर शाखा के तत्कालीन शाखा प्रबंधक समेत कुल 12 आरोपियों को दोषी करार देते हुए जेल और भारी जुर्माने की सजा सुनाई है।
कोर्ट ने मुख्य आरोपी और तत्कालीन शाखा प्रबंधक राम अवतार सिंह दिनकर को भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाया। अदालत ने दिनकर को 4 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और उन पर 50,000 रुपए का व्यक्तिगत जुर्माना भी लगाया है।
11 अन्य दोषियों पर भी शिकंजा: इस घोटाले में केवल बैंक अधिकारी ही शामिल नहीं थे, बल्कि कई निजी व्यक्तियों और बिचौलियों ने भी साठगांठ थी। अदालत ने राम सिंह, हरजीत सिंह, दीवान सिंह, हरदत्त सिंह, जसवीर सिंह, बलकार सिंह, पूरन चंद, दीदार सिंह, महेश कुमार, गुरदीप सिंह और सोना सिंह को भी इस आपराधिक साजिश का हिस्सा माना। इन सभी 11 दोषियों को एक-एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही इन सभी दोषियों पर सामूहिक रूप से 3.3 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया।



