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चुनाव आयोग ने किया एसआईआर का एलान

नई दिल्ली/देहरादून : चुनाव आयोग ने देशभर में मतदाता सूची पुनरीक्षण यानी एसआईआर का एलान कर दिया है। सोमवार शाम को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इसकी घोषणा की। एसआईआर की शुरुआत पहले उन राज्यों से होगी, जहां अगले कुछ समय में चुनाव होने हैं।

मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि बिहार में एसआईआर की तैयारी के आधार पर चयनित राज्यों में SIR की शुरुआत की जाएगी। उन्होंने कहा कि एक पोलिंग बूथ पर 1000 वोटर होंगे। एसआईआर का दूसरा चरण 12 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेश में शुरू होगा। इसमें अंडमान निकोबार द्वीपसमूह, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुड्डचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि SIR के दूसरे फेज की प्रक्रिया कल से शुरू होगी। प्रिटिंग और ट्रेनिंग का काम 28 अक्टूबर 2025 से 3 नवंबर 2025 तक चलेगा। 4 नवंबर 2025 से 4 दिसंबर 2025 तक घर-घर जाकर मतदाताओं की जानकारी जुटाई जाएगी। वहीं 9 दिसंबर 2025 को मतदाता सूची का ड्राफ्ट पेश किया जाएगा।

बता दें कि बिहार में मतदाता सूची के एसआईआर का कार्य पहले ही पूरा हो चुका है। वहां लगभग 7.42 करोड़ नामों वाली अंतिम सूची 30 सितंबर को प्रकाशित कर दी गई थी। बिहार में छह और 11 नवंबर को दो चरणों में मतदान होगा और नतीजे 14 नवंबर को आएंगे।

 

वोटर की समझाई परिभाषा

चुनाव आयोग ने कहा कि संविधान के आर्टिकल 326 के मुताबिक, कोई व्यक्ति मतदाता बन सकता है, यदि वह:
भारत का नागरिक हो
न्यूनतम उम्र 18 साल हो
क्षेत्र का स्थायी निवासी हो
कानून के तहत डिसक्वालिफाई न किया गया हो।

SIR वाले राज्यों में विधानसभा चुनाव कब?

चुनाव आयोग ने जिन 12 राज्यों में SIR का एलान किया है, उनमें विधानसभा चुनाव अगले 3 साल में होने हैं। पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव 2026 में, गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 में और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2028 में हैं। अंडमान निकोबार व लक्षद्वीप केंद्रशासित प्रदेश हैं।

 

इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत

केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी पेंशन पेमेंट ऑर्डर

सरकारी या स्थानीय निकाय, बैंक, पोस्ट ऑफिस, एलआईसी द्वारा जारी सर्टिफिकेट

बर्थ सर्टिफिकेट

पासपोर्ट

एजुकेशनल सर्टिफिकेट

परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट

फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट

जाति प्रमाण पत्र

एनआरसी

राज्य या लोकल बॉडी द्वारा तैयार फैमिली रजिस्टर

जमीन या हाउस अलॉटमेंट सर्टिफिकेट

 

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