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वोटर आईडी नहीं है तो, इन दस्तावेजों से दें वोट

देहरादून: देशभर में लोकसभा चुनावों का बिगुल बज चूका है। 19 अप्रैल से मतदान शुरू हो जाएंगे। देश में अपनी सरकार चुनने का हर व्यक्ति को हक़ है। एक एक मतदान आने वाले कल का भविष्य तय करता है। इसलिए जरुरी है जो भी व्यक्ति 18 साल या उससे अधिक उम्र का है वह अपना कीमती वोट जरूर दें। आपका एक एक वोट देश के बेहतर भविष्य की नींव रखता है।

वहीं चुनावों के नजदीक आते ही कई मतदाताओं के पास वोटर आईडी उपलब्ध नहीं हो पाती। ऐसे में वह यहीं सोचते रहते है की वोट किस प्रकार दिया जाये। लेकिन अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में है और वोटर आईडी नहीं है तो आप कुछ अन्य दस्तावेजों के माध्यम से भी वोट डाल सकते है।

 12 अन्य दस्तावेज जिनके आधार पर आप वोट डाल सकते हैं:

आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक या डाकघर की ओर से जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई की ओर से जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख केंद्र या राज्य सरकार या सार्वजनिक उपक्रमों की ओर से कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों, एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से जारी विशिष्ट विकलांगता फोटो पहचान पत्र यूडीआईडी।

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