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अब 5400 ग्रेड वेतन तक के कार्मिकों को भी वायुयान से यात्रा सुविधा

-राज्य सरकार ने कर्मचारियों की एलटीसी की शर्तों में किया संशोधन, सचिव वित्त दिलीप जावलकर ने इस संबंध में आदेश भी किए जारी 

देहरादून: राज्य सरकार ने कर्मचारियों के यात्रा अवकाश (एलटीसी) की शर्तों में संशोधन कर दिया है। अब 5400 ग्रेड वेतन तक के अधिकारी और कर्मचारी एलटीसी में रेल के साथ वायुयान से भी यात्रा सुविधा लाभ उठा सकेंगे। सचिव वित्त दिलीप जावलकर ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।

  इस निर्णय पर कर्मचारी संगठनों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी, मुख्य सचिव सचिव वित्त का आभार व्यक्त किया है। अभी तक यात्रा अवकाश की सुविधा लेने के लिए कर्मचारी को न्यूनतम 15 दिन का उपार्जित अवकाश लेने का प्रावधान था। शर्तों में संशोधन करते हुए इसकी सीमा को घटाकर न्यूनतम पांच दिन कर दिया गया है।

   आदेश के मुताबिक, 5500 ग्रेड वेतन के कर्मचारियों को भी एलटीसी में हवाई जहाज से यात्रा करने की सुविधा मिल गई है। यदि वे वायुयान से एलटीसी नहीं जाएंगे तो रेल में प्रथम श्रेणी की यात्रा कर सकते हैं। पहले उन्हें सेकंड क्लास एसी की सुविधा प्राप्त थी। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अब तृतीय श्रेणी वातानुकूलित की सुविधा ले सकेंगे। अभी तक उन्हें रेल में स्लीपर्स क्लास की सुविधा थी। इसी तरह अन्य श्रेणियों में प्रावधान किए गए हैं।

 

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