उत्तराखंडक्राइम

एडवोकेट विकेश नेगी को ढोल-नगाड़े के साथ किया जिलाबदर

-जमीनों पर अवैध कब्जा, धोखाधड़ी तथा अन्य आपराधिक गतिविधियों में था लिप्त, अभियुक्त विकेश नेगी के विरूद्ध दून पुलिस ने की गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई

देहरादून: नेहरू कालोनी पुलिस ने आरटीआई तथा वकालत की आड़ में जमीनों पर अवैध कब्जा तथा धोखाधड़ी जैसे अपराधों में लिप्त रहने के आरोपित एडवोकेट विकेश नेगी को गुरुवार को ढोल-नगाड़े के बीच छह माह के लिए जिलाबदर कर दिया। पुलिस ने उसे निर्धारित अवधि तक जनपद की सीमा में प्रवेश न करने की स्पष्ट हिदायत भी दी।

एसएसपी ने सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने थाना क्षेत्रों में आदतन अपराधियों के विरूद्ध गुण्डा तथा गैंगस्टर एक्ट के तहत प्रभावी कार्रवाई किये जाने के निर्देश दिए थ। इस क्रम में थाना नेहरू कालोनी पुलिस द्वारा अभियुक्त विकेश नेगी पुत्र सोबत सिंह निवासी 350 वीर चन्द्र सिंह गढवाली मार्ग, धर्मपुर देहरादून के खिलाफ गुंडा एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जिलाधिकारी के पास रिपोर्ट भेजी थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि विकेश नेगी एक आदतन तथा शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध बलवा, जान से मारने की धमकी, अवैध रूप से भूमि पर कब्जा तथा धोखाधड़ी से सम्बन्धित कई अभियोग पंजीकृत हैं।
जिलाधिकारी ने उक्त रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए अभियुक्त विकेश नेगी को छह माह के लिए जिलाबदर किये जाने के आदेश दिए, जिसके अनुपालन में थाना नेहरू कालोनी पुलिस द्वारा अभियुक्त विकेश नेगी को ढोल-नगाड़ों के साथ मुनादी करते हुए जनपद की सीमा से बाहर जनपद टिहरी की सीमा में छोडा गया। साथ ही छह माह की निर्धारित अवधि तक जनपद की सीमा में प्रवेश न करने की सख्त हिदायत दी गई।

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