स्वतंत्रता दिवस को लेकर पुलिस सतर्क
-सोशल मीडिया पर रहेगी कड़ी नजर, भीड़भाड़ वाले स्थानों पर चेकिंग के निर्देश

देहरादून: स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर पुलिस सतर्क हो गई है। इस दौरान सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रखी जाएगी। हर संदिग्ध स्थान एवं भीड़-भाड़ वाले इलाकों की चेकिंग की जाएगी।
मंगलवार को अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध एवं कानून व्यवस्था एपी अंशुमान ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से स्वतंत्रता दिवस की तैयारी एवं तीन नये आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की समीक्षा की। गोष्ठी में परिक्षेत्रीय पुलिस प्रभारियों तथा समस्त वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक के साथ पुलिस महानिरीक्षक पीएम, पुलिस महानिरीक्षक मुख्यालय, पुलिस उप महानिरीक्षक पीएम, पुलिस उप महानिरीक्षक, अपराध एवं कानून व्यवस्था तथा पुलिस उप महानिरीक्षक प्रशिक्षण, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ, पुलिस अधीक्षक अपराध एवं कानून व्यवस्था तथा पुलिस अधीक्षक, जीआरपी शामिल हुए।
गोष्ठी में अपर पुलिस महानिदेशक एपी अंशुमान ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर आंतकवादी, उग्रवादी, माओवादियों, कट्टरपंथियों तथा पाक खुफिया एजेन्सी आईएसआई व उसके एजेण्टों द्वारा अप्रिय घटनाओं को अंजाम देने की आशंका है। साथ ही आपराधिक तत्वों द्वारा किसी छोटी-बड़ी घटना को साम्प्रदायिक रूप देकर शान्ति एवं कानून व्यवस्था प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, ऐसे में अत्याधुनिक सतर्कता की जरूरत है। जनपद मुख्यालय, पुलिस थाना, पुलिस चौकियों, पुलिस लाईन, वाहिनी मुख्यालयों, शस्त्रागार, रेलवे लाईन, रेलवे स्टेशन, प्रमुख धार्मिक स्थलों, महत्वपूर्ण पुलों, बस स्टेशनों, हवाई अड्डों, होटलों, धर्मशालाओं, सिनेमाघरों, भीड-भाड़ वाले स्थानों एवं महत्वपूर्ण संस्थानों आदि पर सतर्क निगरानी और चेकिंग कराई जाये।
सोशल मीडिया पर विभिन्न प्रकार की अफवाहों एवं देश विरोधी एवं साम्प्रदायिक सौहार्द को प्रभावित करने वाले पोस्टों इत्यादि पर विशेष सतर्कता रखते हुए उनके तत्काल खण्डन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। तीन नये कानूनों के अन्तर्गत एफआईआर, जीरो एफआईआर, ई-एफआईआर, क्राइम सीन तथा तलाशी/बरामदगी की ऑडियो वीडियो रिकॉडिंग कराने, गिरफ्तारी की सूचना का प्रदर्शन, घटनास्थल का निरीक्षण एफएसएल टीम द्वारा कराने तथा अन्वेषण बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा करते हुये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्राविधानों के अनुरूप कार्यवाही सहित इस सम्बन्ध में नागरिकों के अधिकारों का प्रचार प्रसार करने हेतु निर्देशित किया। इस मौके पर नाबालिग, महिला तथा वरिष्ठ नागरिकों की गुमशुदगी पर नियमानुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराते हुये उचित वैधानिक कार्यवाही एवं गुमशुदा की बरामदगी हेतु निर्देशित किया गया।