
जोशीमठ: चमोली के जोशीमठ प्रखंड स्थित सुभाई गांव में अनुसूचित जाति के ढोल वादक पर पंचायत ने जुर्माना लगा दिया। ढोल वादक पर बैसाखी पर्व पर आयोजित धार्मिक आयोजन में ढोल न बजाने का आरोप है। इसके बाद सवर्ण जाति के लोगों ने पंचायत बैठाकर ढोल वादक पर जुर्माना ठोक दिया। ढोल वादक जुर्माना मामले ने तूल पकड़ा, तो अब सवर्ण जाति के 28 लोगों के खिलाफ पुलिस ने एससी-एएसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है.
मामला जोशीमठ विकासखंड के सुभाई चांचड़ी गांव का है। चांचडी गांव के अनुसूचित जाति के ग्रामीणों ने कोतवाली जोशीमठ में आकर पुलिस को तहरीर दी। तहरीर में कहा गया है कि बीती मई गांव में बैसाखी मेला था, जिसमें उनकी जाति के ढोल वादक को ढोल बजाने की जिम्मेदारी दी गई। तब उनका स्वास्थ्य खराब था, जिसके कारण वह ढोल नहीं बजा पाए। आरोप है कि इससे नाराज गांव के सवर्णों ने पंचायत बुलाकर ढोल वादक के खिलाफ पांच हजार का जुर्माना लगाया। ढोल वादक ने पंचायत में जुर्माना जमा भी करवा दिया। इसके बाद भी पंचायत ने ढोल वादक के हक़-हकूकों सहित गांव के धारे से उन्हें वंचित रखने की बात भी कही।
जोशीमठ कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राकेश भट्ट ने बताया मामले में 28 सवर्णों के खिलाफ एससी- एसटी एक्ट में नामजद मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। दूसरी तरफ सवर्ण जाति के ग्रामीणों का कहना है गांव में होने वाले मेले में शराब पीकर आने वाले शरारती तत्वों को रोकने के लिए पंचायत हर साल मेले में नियम कानून तोड़ने वाले व्यक्ति पर जुर्माना तय करती है। सालों से चली आ रही व्यवस्था के तहत ढोल वादक पर जुर्माना लगाया था। हक-हकूकों से वंचित रखे जाने वाली बात गलत है।