अब प्राइवेट सेंटर में भी बन सकेंगे ड्राइविंग लाइसेंस
एक जून से लागू होंगे नए नियम, जुर्माना भी बढ़ा

देहरादून: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी प्रक्रिया आसान कर दी है। इसके तहत नए नियम लागू किए गए हैं, जो एक जून से लागू होंगे। नए नियमों के तहत लोग सरकारी आरटीओ की जगह प्राइवेट ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स में भी ड्राइविंग टेस्ट दे सकेंगे। मान्यताप्राप्त प्राइवेट सेंटर्स को लाइसेंस के लिए टेस्ट लेने और सर्टिफिकेट देने के लिए अधिकृत किया जाएगा।
यह होगी प्रक्रिया:
-ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदनकर्ता को ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर में अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा।
-सेंटर द्वारा आयोजित ड्राइविंग टेस्ट को पास करना होगा।
-टेस्ट पास होने पर केंद्र की ओर से सर्टिफिकेट दिया जाएगा।
-सर्टिफिकेट मिलने के बाद उम्मीदवार ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है।
-इसके बाद कैंडिडेट को बिना टेस्ट के ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा।
सेंटर पर कैसे होगा टेस्ट:
आरटीओ का चक्कर काटने से बचने के लिए ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर से काफी हेल्प मिलेगी. लेकिन जरूरी है कि यहां होने वाले टेस्ट के बारे में ठीक से जान लें। सेंटर सिमुलेटर से लैस होंगे। साथ ही ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक होंगे। इससे हल्के मोटर वाहनों और मध्यम और भारी वाहनों के लिए ट्रेनिंग दे सकते हैं। हल्के वाहनों के लिए कुल 29 घंटे की ट्रेनिंग होगी। इसे 4 हफ्तों में पूरी करनी होगी।
जुर्माना भी बढ़ा:
-तेज़ गति से गाड़ी चलाने वाले पर: 1000 रुपये से 2000 रुपये तक का जुर्माना
-नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाने पर: 25 हजार रुपये तक का जुर्माना
-बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर: 500 रुपये का जुर्माना
-हेलमेट न पहनने पर: 100 रुपये का जुर्माना
-सीट बेल्ट न पहनने पर:100 रुपये का जुर्माना
-18 साल से कम उम्र पर गाड़ी चलाने पर लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और 25 साल तक नया लाइसेंस नहीं मिलेगा।
ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू कराना जरूरी: ड्रा
ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता खत्म होने पर या उसी दिन उसे रिन्यू कराना जरूरी है। इसके लिए आपको अपने आसपास के आरटीओ कार्यालय जाना होगा। आम तौर पर गाड़ी चलाने का लाइसेंस दो तरह के होते हैं –
प्राइवेट: अगर आप निजी गाड़ी चलाते हैं तो ये लाइसेंस आपके लिए है। इसे बनवाने के बाद 20 साल तक या आप 50 साल के होने तक (इनमें से जो भी पहले हो) रिन्यू कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
कमरर्शियल : ये लाइसेंस टैक्सी, ट्रक आदि व्यावसायिक गाड़ियां चलाने वालों के लिए होता है। इसे हर तीन साल में रिन्यू कराना होता है। अगर आपका कमर्शियल लाइसेंस है या आपकी उम्र 40 साल से ज्यादा हो गई है, तो लाइसेंस रिन्यू कराते समय आपको डॉक्टर से हेल्थ चेकअप करवाना होगा और मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करना होगा।