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सौंग नदी किनारे पिकनिक मनाई तो लगेगा जुर्माना

देहरादून: कालूवाला, बड़ोवाला, भंगलाना सहित पूरे क्षेत्र में सौंग नदी किनारे शराब पीने या पिकनिक मनाते पाए जाने पर पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही वन अधिनियम के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए संबंधित स्थानों पर चेतावनी के बैनर लगाए गए हैं। कालूवाला गांव के समीप वन क्षेत्र में रोजाना लोग पिकनिक मनाने पहुंच रहे हैं। इनमें अधिकांश लोग नशे में हुडदंग कर रहे हैं। गांव वालों से भी अभद्रता और मारपीट पर उतारु हो रहे हैं। ग्रामीणों की शिकायत पर वन विभाग ने इन्हें रोकने के लिए गांव व जंगल जाने वाले मुख्य रास्तों पर चेतावनी चस्पा कर दी है। ग्राम प्रधान पंकज रावत ने कहा कि नदी किनारे या जंगल किनारे शराब पीने, पार्टी या पिकनिक मनाने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। इनमें अधिकांश लोग नशे में होते हैं। इससे गांव में दुर्घटनाएं बढ़ गई हैं। पकड़े जाने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। थानो रेंज के रेंजर एनएल डोभाल ने बताया कि वन क्षेत्र में अनाधिकृत प्रवेश से आगजनी की घटनाएं भी बढ़ी हैं। जंगलों को आग से बचाने के लिए यह व्यवस्था की गई है। ऐसे लोगों पर सख्ती बरती जाएगी। साथ ही ऐसे लोगों को रोकने के लिए पुलिस का भी सहयोग लिया जाएगा। इस दौरान पर फोरेस्ट गार्ड राजेंद्र तनवर के अलावा ग्रामीणों में रमेश राठौर, अनुज उनियाल, रवि नेगी, गब्बर सिंह, राहुल राणा, सौरभ कृपाली, अजय सिंघवाल, राहुल क्षेत्री, विनोद आदि शामिल रहे।

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