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थूक लगाकर रोटी बनाने वाले युवक पर एक लाख जुर्माना
उत्तरकाशी: रेस्तरां में थूक लगाकर रोटी बनाने वाले युवक पर एक लाख का अर्थदंड लगाया गया है। यह फैसला न्याय निर्णायक अधिकारी मुक्ता मिश्र की अदालत ने दिया।
यह मामला गत वर्ष अक्टूबर का है। थूक लगाकर रोटी बनाने की शिकायत पर जांच के बाद आरोपी युवक शाहबाज खान के खिलाफ नवंबर में मुकदमा दर्ज किया गया था। अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर उसपर एक लाख का जुर्माना लगाया है।
न्याय निर्णायक अधिकारी ने तीस दिन के भीतर जुर्माना जमा न करने पर भूराजस्व की वसूली के आदेश दिए हैं। इसके अलावा अदालत ने खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच के बाद सुरक्षा और गुणवत्ता के अनुरूप न पाए जाने पर अमूल सहित गाजियाबाद, गुजरात और आगरा की चार कंपनियों पर 12 लाख का जुर्माना लगाया है।



