भू-कानून समेत 11 विधेयक पारित

देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा सत्र के चौथे दिन शुक्रवार को उत्तराखंड में सख्त भू कानून सदन के पटल पर रखा गया, जिसे मंजूरी मिल गई। इसके अलावा 10 और विधेयक सदन में रखे गये, जो पारित कर दिए गए। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था संशोधन विधेयक 2025 सदन के पटल पर रखा, जिस पर विपक्ष ने चर्चा की मांग की। चर्चा के बाद भू कानून को पारित कर दिया गया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखण्ड विधानसभा में भू-कानून को अधिक सशक्त करते हुए ऐतिहासिक संशोधन विधेयक पास किया गया। देवभूमि की सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण संतुलन और आमजन के अधिकारों की रक्षा हेतु सख्त भू-कानून नितांत आवश्यक था। उन्होंने कहा कि यह कानून प्रदेश के हितों को सर्वोपरि रखते हुए अनियंत्रित भूमि खरीद-बिक्री पर रोक लगाएगा और राज्य के मूल स्वरूप को सुरक्षित रखेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह महत्वपूर्ण निर्णय उत्तराखण्ड की जनता की भावनाओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। हमारी सरकार देवभूमि के सम्मान, संस्कृति और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
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भू कानून के नियम
-निकाय सीमा में तय भू उपयोग से हटकर जमीन के इस्तेमाल करने पर भी सख्त कार्रवाई होगी।
अब राज्य में साढ़े 12 एकड़ से अधिक जमीन खरीद की मंजूरी नहीं दी जाएगी।
-पहाड़ों पर चकबंदी और बंदोबस्ती को तेजी से पूरा किया जाएगा।
-दूसरे राज्य के लोगों के लिए राज्य में जमीन खरीदना बेहद मुश्किल हो जाएगा। जमीनों की खरीदारी के लिए अब डीएम अनुमति नहीं दे पाएंगे।
-प्रदेश में जमीन खरीद के लिए पोर्टल बनाया जाएगा। पोर्टल में राज्य के बाहर के लोगों की एक एक इंच जमीन खरीद का भी ब्यौरा दर्ज होगा।
सभी डीएम को राजस्व परिषद और शासन को सभी जमीनों की खरीद की रिपोर्ट नियमित रूप से देनी होगी।
-राज्य से बाहर के लोगों के इसका दुरुपयोग करने पर सरकार स्तर से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
-नियमों से हटकर किए गए इस्तेमाल पर जमीन सरकार में निहित की जाएगी।
-भूमि की कीमतों में अप्राकृतिक बढ़ोतरी पर नियंत्रण रहेगा और राज्य के मूल निवासियों को भूमि खरीदने में सहूलियत होगी।
-सरकार को भूमि खरीद-बिक्री पर अधिक नियंत्रण प्राप्त होगा, जिससे अनियमितताओं पर रोक लगेगी।
-पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि का बेहतर प्रबंधन होगा, जिससे राज्य के निवासियों को अधिक लाभ मिलेगा।
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सदन में ये सभी विधेयक पास हुए:
-नगर निकायों एवं प्राधिकरणों के लिए विशेष प्रावधान संशोधन विधेयक पास
-उत्तराखंड निक्षेपक हित संरक्षण विधायक 2025 पास
-विधानसभा में विधायकों की पेंशन विधेयक पास
-उत्तराखंड नीरसन विधेयक पास
उत्तराखंड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास संशोधन विधेयक पास
-उत्तराखंड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी विधेयक पास
-स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण विधायक 2025 पास
-कुशल खिलाड़ियों के लिए क्षैतिज आरक्षण विधायक पास
-उत्तराखंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल को सदन से हरी झंडी
-उत्तराखंड माल और सेवा कर संशोधन विधेयक को सदन से हरी झंडी