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जल निगम और जल संस्थान में हड़ताल पर रोक

देहरादून: सरकार ने उत्तराखंड जल निगम और जल संस्थान में अगले छह माह के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। ‘अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम (एस्मा)-1966 के तहत यह प्रतिबंध दोनो पेयजल विभाग की सभी इकाइयों पर लागू किया गया है। सचिव (पेयजल) अरविंद सिंह हयांकी के हस्ताक्षर से इस संबंध अधिसूचना जारी की गई है।
गौरतलब है कि पेयजल से संबंधित दोनों विभागों में कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आंदोलित हैं और हड़ताल की चेतावनी दे रहे हैं। इसे देखते हुए सरकार की ओर से यह कदम उठाया गया है।