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लिव-इन रिलेशनशिप के तहत नैनीताल में पहला पंजीकरण

उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद सभी को शादी का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी

देहरादून: उत्तराखंड यूसीसी समान नागरिक संहिता के तहत नैनीताल जिले में लिव-इन रिलेशनशिप का पहला पंजीकरण कराया गया है। लंबे समय से साथ रह रहे एक जोड़े के आवेदन को मंगलवार को पंजीकृत किया गया।
उत्तराखंड में सरकार ने हाल ही में यूसीसी लागू किया है। इसके तहत सरकारी कर्मचारियों समेत आम लोगों को अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। इसके अलावा लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे जोड़ों को भी पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
वहीं, यूसीसी को चुनौती देती करीब आधा दर्जन याचिकाएं हाईकोर्ट में दायर की जा चुकी हैं। जिनपर एक अप्रैल को सुनवाई होनी है। हालांकि, तहसीलों में यूसीसी से जुड़े सभी तरह के पंजीकरण जारी हैं।
संयुक्त मजिस्ट्रेट नैनीताल वरुणा अग्रवाल ने बताया कि मंगलवार को एक जोड़े ने लिव-इन रिलेशनशिप के तहत पंजीकरण कराया है। युवक और युवती लंबे समय से साथ रह रहे हैं। इसके अलावा शादी के पंजीकरण भी लोगों द्वारा कराए जा रहे हैं। बता दें कि पंजीकरण पोर्टल के माध्यम से किया गया है।

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