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चारधाम यात्रा में जाने वाले व्यावसायिक वाहनों को राहत

देहरादून : संभागीय परिवहन कार्यालय द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए अवगत कराया गया है कि चार धाम यात्रा में प्रयुक्त व्यवसायिक वाहनों हेतु आयु सीमा का कोई निर्धारण नहीं किया गया है।

वाहनों की तकनीकी अधिकारियों / टीम के द्वारा उचित शुल्क जमा किए जाने के पश्चात उत्तराखंड के समस्त परिवहन कार्यालयों में वाहनों की संघन तकनीकी जांच में उपयुक्त पाए जाने पर वाहनों को चार धाम यात्रा हेतु वाहनों को ग्रीन कार्ड निर्गत किए जाएंगे।

चार धाम यात्रा में प्रयुक्त बसों के व्हील बैलस एवं ओवर हैंग का निर्धारण आयुक्त कार्यालय के आदेश संख्या 727 दिनांक 14 3.2024 के अंतर्गत किया जाएगा।

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