देहरादून: रायपुर के डोभाल चौक में हुए हत्याकांड के मामले में जेल में बंद अभियुक्तों के खिलाफ लगातार कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। मुख्य आरोपी देवेन्द्र शर्मा उर्फ सोनू भारद्वाज को तीन दिन में अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए गए हैं, अन्यथा बुल्डोजर चलाया जाएगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रायपुर गोलीकांड के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए थे। इस क्रम में आरोपी देवेंद्र शर्मा उर्फ सोनू भारद्वाज द्वारा सरकारी भूमि पर निर्मित भवन व डेयरी को ढहाने के आदेश जारी हुए हैं। जिला मजिस्ट्रेट (सदर) द्वारा जारी नोटिस आदेश के मुताबिक राजस्व विभाग व नगर निगम की संयुक्त जांच पड़ताल के उपरांत इस बात की पुष्टि हुई कि आरोपित व्यक्ति का मकान व डेयरी नॉन जेड ए खसरा नम्बर 1629 जो मालकान मिल्कियत सरकारी श्रेणी 15(2) आबादी सड़क व रेलवे भवन इत्यादि सरकारी भूमि अभिलेख में दर्ज हैं। ऐसे में नोटिस के अनुसार अगले तीन दिनों में आरोपित द्वारा स्वयं अतिक्रमण वाले हिस्से को हटाने के निर्देश दिए गए हैं, अन्यथा उसके उपरांत बलपूर्वक प्रशासन द्वारा अतिक्रमण वाले हिस्से को ढहाया जायेगा, जिसका पूरा खर्चा आरोपित व्यक्ति से वसूला जाएगा।