ख़ान सर की गिरफ्तारी पर पटना सिविल कोर्ट ने लगाई रोक
पटना: खान ग्लोबल स्टडीज में हुई फायरिंग और तोड़फोड़ के मामले में संस्थान के निदेशक फैजल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर मंगलवार को पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई। पटना कोर्ट ने खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। वहीं, इस मामले में गिरफ्तार उनके दो सुरक्षा गार्डों की जमानत याचिका पर भी आज फैसला सुनाया जाएगा। सोमवार को दोनों गार्डों की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया था।
पटना सिविल कोर्ट में ज्ञान बिंदु के वकील ने इरादतन गोली चलाने की बात कहते हुए खान सर की जमानत का विरोध किया है। खान सर के वकील ने अग्रिम जमानत के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। दूसरी ओर, 5 दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस अभी तक खान सर तक नहीं पहुंच सकी है। उनके ठिकाने को लेकर लगातार अटकलें लग रही हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर पुलिस ने कोई जानकारी साझा नहीं की है।
खान सर की कोचिंग का मामला क्या?
मामला 2 जून को खान सर के कोचिंग सेंटर ‘खान ग्लोबल स्टडीज’ पर हुए हमले, तोड़फोड़ और फायरिंग की घटना से जुड़ा है। हमले का आरोप ज्ञान बिंदु कोचिंग इंस्टीट्यूट के रौशन आनंद पर लगा है। रौशन आनंद सहित तीन लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ‘ज्ञान बिंदु’ की ओर से वीडियो जारी किया गया, जिसमें खान सर के गार्ड फायरिंग करते हुए दिखाई दिए। इसके बाद वीडियो की जांच के बाद खान सर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।



