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मेयर और पालिकाध्यक्ष के अधिकार छीनने वाला शासनादेश निरस्त, नया आदेश जारी 

देहरादून: स्थानीय निकायों की टेंडर प्रक्रिया से अध्यक्षों को बाहर किये जाने के लिए 2 मई को जारी किए गए शासनादेश को शहरी विकास अनुभाग ने मुख्यमंत्री के आदेश के बाद निरस्त कर नया शासनादेश जारी कर दिया है। अब पूर्व की तरह टेंडर कमेटियों में निकायों के अध्यक्ष शामिल रहेंगे।

बता दें 2 मई को जारी शासनादेश में शहरी विकास विभाग ने निकायों की टेंडर कमेटी से मेयर और अध्यक्षों को बाहर करने का आदेश दिया था। इससे जनप्रतिनिधियों में आक्रोश फैल गया था।

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