#uttarakhand newsउत्तराखंडचुनाव आयोगपंचायतीराज

पंचायत चुनावों पर हाई कोर्ट की अंतरिम रोक से कांग्रेस के आरोपों पर मोहर

प्रदेश सरकार द्वारा की गई धांधली का पर्दाफाश सूर्यकांत धस्माना

देहरादून: उत्तराखंड में गतिमान त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण में गड़बड़ियां वाली याचिका पर माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा संज्ञान ले कर चुनावी प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाए जाने का स्वागत करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संगठन सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से प्रथमद्रष्टया कांग्रेस के उन आरोपों पर मोहर लगी है जिसमें कांग्रेस ने त्रि स्तरीय पंचायत चुनावों में प्रदेश सरकार पर आरक्षण में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। श्री धस्माना ने कहा कि प्रदेश में वर्ष २०१६ में कांग्रेस सरकार ने पंचायत राज अधिनियम बनाया था और उसके बाद राज्य सरकार को उसकी नियमावली बनानी थी किंतु २०१७ में राज्य में सत्ता परिवर्तन हो गया और फिर भाजपा सरकार आ गई और तब से राज्य में भाजपा की सरकार सत्तासीन है और आठ सालों में भारतीय जनता पार्टी ने तीन तीन मुख्यमंत्री तो बना दिए किंतु एक अदद नियमावली नहीं बना पाए। श्री धस्माना ने पंचायती राज सचिव के उस बयान को हास्यास्पद बताया जिसमें उन्होंने कहा कि पंचायती राज नियमावली प्रकाशन के लिए गई हुई है। श्री धस्माना ने कहा कि ऐसी कौनसी प्रिंटिंग मशीन है जहां पिछले आठ वर्षों से पंचायत राज की नियमावली छप रही है।
श्री धस्माना ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पंचायत चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार है और पार्टी के जिला प्रभारियों ने अपना काम शुरू कर दिया है और जैसे ही माननीय उच्च न्यायालय का अंतिम निर्णय चुनाव के संबंध में आएगा पार्टी प्रत्याशी चयन का कार्य शुरू कर देगी।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button